बुधवार, 30 अक्टूबर 2024

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए How to Maken Bonafaid Certificate online

मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

   How to Maken Bonafaid Certificate online

राजस्थान में मुलनिवास प्रमाण पत्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे कि आधिवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस, डोमिसायिल सर्टिफिकेट, बोनाफायिड सर्टिफिकेट इत्यादि. आधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र एक क़ानूनी दस्तावेज है जो कि राज्य में अपना नागरिकता प्रमाणित करने के लिए बनवाना होता है साथ ही मूल-निवास प्रमाण पत्र की मदद से आवेदक राज्य व केंद्रीय सरकारी योजनावों का लाभ उठा सकते है।



 

BONAFIED (मुलनिवास) CERTIFICATE

FORM DOWNLOAD


Bonafied Certificate Form Rajasthan के लिए आवेदन उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते है. जो भी आवेदक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करना चाहते है उन्हें emitra पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करवानी होगी I


निवास प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ जरुरी दस्तावेजों को अपलोड या संलग्न करना होता है. नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति होना जरुरी है-

1.  मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म

2.  जन आधार कार्ड

3.  आवेदक का आधार कार्ड

4.  10 वर्ष पुरानी ID : जैसे कि मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,बिजली बिल,पानी बिल (कोई भी एक ID)

5.  स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र

6.  शैक्षणिक प्रमाण पत्र ( स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट, 10 वीं या 12 वीं  का सर्टिफिकेट या मार्कशीट )

7.  राजस्थान राशन कार्ड की छायाप्रति

राजस्थान आधिवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक है -

1.  उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी हो।

2.  निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु आवेदक के अभिभावक 10 साल से रह रहे हो तथा उनका अपना आवास हो।

3.  किसी दुसरे राज्य की महिला अगर राजस्थान के युवक के साथ विवाह किया है तो निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है।

4.  आवेदक राजस्थान के किसी शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 साल तक अध्ययन किया हो।

राजस्थान मूल निवास फॉर्म प्रमाण पत्र Domicile Certificate Apply Online

स्टेप 1:- आवेदक को अपना मुलनिवास-प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए आवेदक को सबसे पहले राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करना होगा SSO Portal पर अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड कैसे बनाये एस दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2:- Residence Certificate Rajasthan को बनवाने के लिए आवेदक को SSO PORTAL पर लॉग इन करना होगा।

स्टेप 3:- लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुलकर आ जायेगा. अब आवेदक को डैशबोर्ड पर लिखे Service के विकल्प में जाकर Application के आप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4:- अब आवेदक को नए पेज पर Avail Application Service के विकल्प पर जाकर Residence Certificate या Domicile certificate लिखकर सर्च करना होगा. इसके बाद आवेदक को Residence या Domicile Certificate के आप्शन को चुनना होगा।

स्टेप 5:- Rajasthan Niwas Praman Patra form online भरने के लिए आवेदक को आई कार्ड संख्या दर्ज करना होगा. जैसे कि भामाशाह कार्ड, जन आधार आईडी, आधार कार्ड, ई-मित्र पंजीकरण संख्या।

स्टेप 6:- दिए गए चरों विकल्प में से कोई भी विकल्प को चुनना होगा. उदाहरण के लिए आवेदक अगर भामाशाह कार्ड चुनता है तो भामाशाह कार्ड का पूरा डिटेल भरकर सेव करना होगा. सेव करने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या नोट कर Next पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 7:- अब आवेदक के सामने निवास प्रमाण पत्र राजस्थान फॉर्म खुलकर आ जायेगा. अब आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अपने जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

स्टेप 8:- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु शुल्क को जमा करना होगा. इस प्रकार कोई भी आवेदक Rajasthan Niwas Praman Patra Application Form को ऑनलाइन भर सकता है।